अगस्त 1989 में, राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ किंतु अक्तूबर, 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया।
वी. पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर, 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पुरः स्थापित किया। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया।
प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव द्वारा इसे 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रुप में पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। क्रमशः 22 एवं 23 दिसम्बर, 1992 को इसे लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कर दिये जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, तथा 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग-9 ‘क’ तथा 243 त (P) से 243 य छ (ZG) तक 18 नये अनुच्छेद एवं एक नयी अनुसूची (बारहवीं अनुसूची) जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। भाग – 9(क) के तहत नगरपालिका के सम्बंध में किये गये प्रमुख प्रावधान अधोलिखित है।
नगरीय शासन सम्बन्धी संवैधानिक उपबंध (भाग 9-क)
Constitutional Provisions Related to Urban Governance (Part 9-A)
- अनुच्छेद 243 – त (P) – परिभाषा
- अनुच्छेद 243 – थ (Q) – नगर पालिकाओं का गठन
- अनुच्छेद 243 – द (R) – नगर पालिकाओं की संरचना
- अनुच्छेद 243 – ध (S) – वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
- अनुच्छेद 243 – न (T) – स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 243 – प (U) – नगर पालिकाओं की अवधि आदि
- अनुच्छेद 243 – फ (V) – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
- अनुच्छेद 243 – ब (W) – नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तदायित्व
- अनुच्छेद 243 – भ (X) – नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
- अनुच्छेद 243 – म (Y) – वित्त आयोग
- अनुच्छेद 243 – य (Z) – नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
- अनुच्छेद 243 – य क (ZA) – नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
- अनुच्छेद 243 – य ख (ZB) – संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
- अनुच्छेद 243 – य ग (ZC) – इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
- अनुच्छेद 243 – य घ (ZD) – ज़िला योजना के लिए समिति
- अनुच्छेद 243 – य ङ (ZE) – महानगर योजना के लिए समिति
- अनुच्छेद 243 – य च (ZF) – विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना
- अनुच्छेद 243 – य छ (ZG) – निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
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