संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद (Legislative Assembly) का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के केवल छह राज्यों (बिहार, महाराष्ट्र,
राज्य की मंत्रिपरिषद (State Cabinet) संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार “उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान
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