भारत के संविधान के भाग – 5 को अनुच्छेद (52 – 151) तक पांच भागों (अध्यायों) में बाँटा गया है –
अध्याय 1 – कार्यपालिका (अनुच्छेद 52 – 78)
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52 – 73)
- मंत्रि-परिषद् (अनुच्छेद 74 – 75)
- भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
- सरकारी कार्य का संचालन (अनुच्छेद 77 – 78)
अध्याय 2 – संसद् (अनुच्छेद 79 – 122)
अध्याय 3 – राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां (अनुच्छेद 123)
अध्याय 4 – संघ की न्यायपालिका (अनुच्छेद 124 – 147)
अध्याय 5 – भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 148 – 151)
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